अयोध्याउत्तर प्रदेश

अयोध्या में 24-25 नवंबर को टोटल लॉकडाउन मोड! गेस्ट हाउस और होम स्टे की बुकिंग निरस्त करने के निर्देश… 200 मीटर की परिधि में नहीं रुकेंगे बाहरी लोग

अयोध्या: ध्वजारोहण समारोह में वीवीआईपी के आगमन को लेकर प्रशासन ने राम मंदिर परिसर के 200 मीटर की परिधि में स्थित सभी होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला व होम स्टे में 24 व 25 नवंबर को किसी भी बाहरी व्यक्ति को कमरा देने से मना किया है। निर्देश दिए गए हैं कि यदि पूर्व में यदि इन तिथियों पर कोई एडवांस बुकिंग हुई तो उसे निरस्त कर संबंधित को सूचित करें।

वहीं, साकेत महाविद्यालय से हनुमानगढ़ी के बीच में स्थित सभी मकानों, मंदिरों व आश्रमों में भी किसी बाहरी व्यक्तियों को भी इन तिथियों में रोकने से मना किया है। उन्हें सख्त चेतावनी दी गई है कि यदि जांच में ऐसा पाया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार यह आदेश उच्च स्तर से मिले निर्देश के बाद जारी किया गया है। संबंधित थाना व चौकी पुलिस इसके लिए होटल आदि के मालिकों से संपर्क कर उन्हें निर्देश दे रही है।

मुख्य समारोह के दिन दोपहर तीन बजे के बाद ही मिलेगी पैदल चलने की अनुमति

सुरक्षा की दृष्टि से यातायात पुलिस द्वारा 24 नवंबर से ही अयोध्या धाम की सीमाओं को सील कर वाहनों व लोगों का आवागमन रोक देगी। इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। अयोध्या धाम के अंदर भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा। प्रशासन की योजना है कि प्रधानमंत्री समेत सभी अतिथियों के वापसी के बाद ही अयोध्या धाम में लोगों को सिर्फ पैदल आवागमन की सुविधा मिल सकती है। आगे भी भीड़ को देखकर शहर के अंदर डायवर्जन लागू किया जा सकता है।

पांच स्थानों पर खड़ी रहेगी लिफ्टिंग वैन व दमकल वाहन

रामपथ पर रानोपाली से हनुमान गुफा तक मार्ग के बीच में पांच स्थानों पर यातायात पुलिस द्वारा पांच लिफ्टिंग वैन व दमकल विभाग द्वारा अग्निशमन वाहनों को खड़ा किया जाएगा। वीवीआईपी काफिले में शामिल कोई वाहन यदि दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो लिफ्टिंग उसे तत्काल सड़क से हटाकर मार्ग क्लीयर करेगी। इसके लिए गैर जनपद से लिफ्टिंग वैन को मंगाया गया है। वहीं, अग्निशमन विभाग द्वारा प्रमुख स्थानों पर छोटे-बड़े वाहनों के साथ 10 बाइक टेंडरों को भी तैनात कर रहा है। एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी का कहना है कि वीवीआईपी प्रोटोकाल के अनुसार सभी आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं।

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